इस आदेश का उपयोग कर प्रतापगढ़ जिले के एक जिलाधिकारी ने तालाबों की कब्जा मुक्ति की बड़ी मुहिम छेड़ी थी। जिलाधिकारी के हटने पर वे फिर कब्जा होने शुरू हो गये। क्यों? क्योंकि प्रशासन उसे मूल स्वरूप में लौटाने के बजट आधारित कार्य कराने से चूक गया। जनता तालाबों के उपयोग से ज्यादा अपने लालच में फंसी रही। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव डौला की तर्ज पर कई स्थानों पर निजी प्रयास के जरिए कब्जा मुक्ति की अच्छी कोशिशें हुई जरूर, किंतु ज्यादातर जगह प्रशासन आज भी अपेक्षा करता है कि कब्जा मुक्ति के इस प्रशासनिक दायित्व की याद दिलाने कोई उसके पास न आये। कब्जा मुक्ति के निजी प्रयास करने वालों को सहयोग करना या प्रोत्साहित करना तो दूर, प्रशासन निरुत्साहित ही ज्यादा करता है
जो जमीन राजस्व की है... पंचायती है; जो किसी एक की निजी नहीं, उस पर अपना हक जमाना एक जमाने से जबरों का जन्म सिद्ध अधिकार रहा है। इन जबरों में सरकारी दफ्तर भी खाली रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मायने में यह बात कुछ ज्यादा ही लागू होती है। इस जन्म सिद्ध अधिकार के चलते शहरों की लाल डिग्गियों पर आज इमारतें खड़ी हैं। सीताकुण्ड कोई कुण्ड नहीं, मकानों का झुण्ड है। लालबाग की जमीन पर कोठियां हैं। गांवों में चारागाह नाम की कोई जगह नहीं है। जिस जगह पर कभी गांव का खलियान लगता था, उस पर किसी दबंग का अड्डा चलता है। दो लाठे के चकरोड सिकुड़कर दो फुट हो गये हैं। कागज पर दर्ज 60 बीघे रकबे का तालाब मौके पर 6 बीघे भी नहीं है। तालाब की कब्जा हुई जमीन पर बाग है, खेत है, मकान है, लेकिन तालाब नहीं है। “अब यह उपयोग में नहीं है’’ - यह कहकर अन्य उपयोग हेतु तालाबों, चारागाहों आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पट्टे करने में उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने खूब उदारता दिखाई है। सरकारी योजनाओं, लेखपालों और चकबंदी विभाग ने भी इसमें खूब भूमिका निभाई है। रिकार्ड खंगाले जायें, तो इतने कस्बे, सरकारी दफ्तर और उद्योग उत्तर प्रदेश के झील-तालाबों के हिस्से की जमीन मारकर बैठे दिखाई देंगे, कि गिनती मुश्किल हो जायेगी। निजी तालाब भी इसी अधिकार के शिकार होते रहे हैं।
ऐसे ही शिकार हुए तालाबों के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने रास्ता दिखाया। उस आदेश को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश की राजस्व परिषद ने जो शासनादेश जारी किया, वह ऐतिहासिक भी है, और प्रेरक भी।
मामला है-सिविल अपील संख्या- 4787/2001, हिंचलाल तिवारी बनाम कमलादेवी, ग्राम उगापुर, तालुका आसगांव, जिला - संतरविदास नगर, उ. प्र. इस मामले में तालाबों की सार्वजनिक उपयोग की भूमि के समतलीकरण कर यह करार दिया गया था कि वह अब तालाब के रूप में उपयोग में नहीं है। इसी बिना पर तालाबों की ऐसी भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटन कर दिया गया था। इस मामले में दिनांक-25.07.2001 को पारित हुए आदेश कोर्ट ने जंगल, तालाब, पोखर, पठार तथा पहाड़ आदि को समाज की बहुमूल्य मानते हुए इनके अनुरक्षण को पर्यावरणीय संतुलन हेतु जरूरी बताया है। निर्देश है कि तालाबों को ध्यान देकर तालाब के रूप में ही बनाये रखना चाहिए। उनका विकास एवम् सौन्दर्यीकरण किया जाना चाहिए, जिससे जनता उसका उपयोग कर सके। आदेश है कि तालाबों के समतलीकरण के परिणामस्वरूप किए गए आवासीय पट्टों को निरस्त किए जायें। आवंटी स्वयं निर्मित भवन को 6 माह के भीतर ध्वस्त कर तालाब की भूमि का कब्जा ग्रामसभा को लौटायें। यदि वे स्वयं ऐसा न करें, तो प्रशासन इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।
यूं तालाब/पोखर के अनुरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का पूर्व में भी एक आदेश था। किंतु सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश का संज्ञान लेते हुए परिषद ने नये सिरे से 08 अक्तूबर को एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया। जिसकी याद दिलाते हुए परिषद के अध्यक्ष आदित्य कुमार रस्तोगी ने 24 जनवरी 2002 को पुनः पत्र जारी किया। तद्नुसार आवासीय प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि को छोड़कर किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन की आरक्षित भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु आबादी में परिवर्तित किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है। शासनादेश शीतकालीन भ्रमण के दौरान ऐसे मामले की जानकारी खुद करने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सुप्रीम कोर्ट निर्णयानुसार कार्यवाही करने हेतु राजस्व विभाग के अधिकारी यानी लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार व उप जिलाधिकरियों को जिम्मेदारी देता है। ऐसी भूमि की सुरक्षा के लिए परिषद राहत कार्यों तथा पंचायती राज विभाग की योजनाओं के तहत् सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, तालाबों की मेड़बंदी और उन्हें गहरा करने की जिम्मेदारी भी राजस्व विभाग को देता है।
जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों से स्वयंमेव निगरानी की भूमिका में आने की अपेक्षा करते हुए परिषद कहता है कि राजस्व विभाग के जो अधिकारी ऐसा न करें, भूराजस्व अधिनियम की धारा 218 के तहत् उनके विरुद्ध कार्यवाई की जा सकती है अथवा डी जी सी राजस्व के माध्यम से निगरानी का प्रार्थना की जा सकती है। मंडलायुक्तों की यह जिम्मेदारी है कि वे समय-समय पर इस बाबत् संबंधित जिलाधिकारियों से सूचना एकत्र कर अपनी आख्या के साथ राजस्व परिषद को एफ डी ओ में शामिल कर भेजते रहें। पंचायतीराज संस्थानों, जिला परिषद समितियों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, अधिवक्ता संघों आदि सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट तथा परिषद के संबंधित आदेश से अवगत कराने, प्रचारित करने की अपेक्षा शासनादेश में की गई है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का उक्त शासनादेश सार्वजनिक उपयोग की भूमि को कब्जा मुक्त कर सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रशासन पर नहीं डालता, उसे उसके मूल स्वरूप में लौटाने का दायित्व भी सुनिश्चित करता है। इस आदेश का उपयोग कर प्रतापगढ़ जिले के एक जिलाधिकारी ने तालाबों की कब्जा मुक्ति की बड़ी मुहिम छेड़ी थी। जिलाधिकारी के हटने पर वे फिर कब्जा होने शुरू हो गये। क्यों? क्योंकि प्रशासन उसे मूल स्वरूप में लौटाने के बजट आधारित कार्य कराने से चूक गया। जनता तालाबों के उपयोग से ज्यादा अपने लालच में फंसी रही।
उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गांव डौला की तर्ज पर कई स्थानों पर निजी प्रयास के जरिए कब्जा मुक्ति की अच्छी कोशिशें हुई जरूर, किंतु ज्यादातर जगह प्रशासन आज भी अपेक्षा करता है कि कब्जा मुक्ति के इस प्रशासनिक दायित्व की याद दिलाने कोई उसके पास न आये। कब्जा मुक्ति के निजी प्रयास करने वालों को सहयोग करना या प्रोत्साहित करना तो दूर, प्रशासन निरुत्साहित ही ज्यादा करता है। अच्छा बस! इतना ही है कि अब तालाबों की सूची तथा रकबा आदि संबंधित जानकारियां कम्पयूटरीकृत की जा चुकी हैं। आर टी आई का माध्यम हमारे पास है। कोशिश करें, तो प्रशासन कार्रवाई को बाध्य होगा ही। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने भी कई बार प्रशासन को इस बाबत् तलब किया है। रिपोर्ट मांगी है। किंतु दी गई कागज पर दी जानकारियां जमीनी हकीकत से आज भी मेल नहीं खाती हैं। चूंकि जमीनी जानकारी देने से पहले उस कब्जामुक्त कराने की जिम्मेदारी भी जानकारी देने वाले अधिकारी की है और उसने वह जिम्मेदारी नहीं निभाई है। प्रशासन इस जिम्मेदारी को निभाने को तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि समाज अपनी सार्वजनिक भूमि को कब्जामुक्त कराने की जिम्मेदारी निभाने आगे नहीं आयेगा। शासन ने रास्ता दिया है। प्रशासन को कार्यवाही करनी है। समाजसेवकों का काम उसे बाध्य करना है। समाजसेवक आगे आयें। समाज उनकी ताकत बढायें। कम से कम जो तालाब और जितना रकबा मौके पर बचा है, उसे तो बचायें। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश को भी पानीदार बनाने का यही रास्ता है।
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Monday, 12 March 2012
प्रधानमंत्री जी के नाम खुला पत्र लेखक: अरुण तिवारी
Source:
गंगा सेवा अभियानम्प्रतिष्ठा में
माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमंत्री – भारत सरकार एवं अध्यक्ष – राष्ट्रीयनदी गंगा घाटी प्राधिकरण 7,
रेसकोर्स रोड नई दिल्ली- 110001
विषय – राष्ट्रीयनदी गंगा जी की विषम स्थिति में सुधार के उद्देश्य से हमारा तपस्या करने और बलिदान देने का संकल्प।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
जय गंगे।
आप और आपकी सरकार पुण्य सलिला गंगाजी की हमारी संस्कृति में महत्ता, उनके विलक्षण गुण, उन्हें भारतीय जनमानस की एकता का सूत्र तथा देश की आन, शान और पहचान के रूप में महत्वांकित करती रही है। इसी संदर्भ में आपने पूज्यपाद गुरूदेव ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को 16-10-2008 को पुण्य सलिला गंगा जी को राष्ट्रीय नदी का सम्मान देने तथा एक राष्ट्रीय नदी गंगा घाटी प्राधिकरण गठित करने का आश्वासन दिया था। पर उन आश्वासनों का छलपूर्ण क्रियान्वयन आपकी एवं आपकी सरकार की भगवती गंगा के प्रति उदासीनता सिद्ध करता है। आपकी सरकार के पिछले तीन वर्ष के गंगा जी के प्रति बेहद अपमानजनक एवं विनाशकारी निर्णयों, क्रियाकलापों तथा हर स्तर पर उनके हितों की पूर्ण अवहेलना ने सिद्ध कर दिया है कि आपकी सरकार अल्पकालीन आर्थिक विकास और भौतिक सुख-सम्पदा की ललक में गंगा जी को बेच देने, उनकी हत्या तक को तैयार है। इसके कुछ उदाहरण हम नीचे दे रहे हैं :
(क) 4 नवम्बर 2008 को प्रधानमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए वचनों के छलपूर्ण अनुपालन में जारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 20 फरवरी 2009 की अधिसूचना सं. 328, जिसमें गंगा को राष्ट्रीयनदी का सम्मान देने की बजाय उन्हें एक राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और इस नाते गंगा जी को कभी भी एक राष्ट्र-चिह्न का सम्मान नहीं दिया गया। जो लचर, सरकार की आर्थिक स्वार्थपूर्ण हितों को प्रमुखता से आगे रखने वाला प्राधिकरण गंगा जी के प्रबंधन के लिए इस अधिसूचना द्वारा गठित किया गया, उसकी 3 वर्ष में मात्र दो छोटी-छोटी बैठकें होना, गंगा से जुड़े किसी भी प्रश्न पर अर्थपूर्ण चर्चा न होना और केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों के समर्थन में सिर हिला देना, उस प्राधिकरण की पूर्ण निरर्थकता सिद्ध करते हैं। संलग्न (परिशिष्ट संख्या 1) से जहां उक्त प्राधिकरण से उसके गैर-सरकारी सदस्यों की पूर्ण निराशा सिद्ध हो जाती है; वहीं उनके इस पत्र पर आपके द्वारा कोई भी त्वरित प्रतिक्रिया न होना किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के लिए इस बारे में प्रमाण रूप में पर्याप्त है।
(ख) हमारे शास्त्रों एवं लोक-संस्कृति दोनों के अनुसार ब्रह्माजी के कमण्डलु से, शिवजी की जटाओं से होती हुई भगीरथ जी के रथ के पीछे चली धारा भागीरथी, विष्णुपदी होने से बद्रीविशाल के चरणों को छूती धारा अलकनंदा, अलकनंदा पर स्थित पंचप्रयाग (विष्णु प्रयाग, नन्द प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग तथा देव प्रयाग) तथा इन प्रयागों पर मिलने वाली गंगाजी की प्रमुख धाराएं (क्रमशः धौली (विष्णु) गंगा, नंदाकिनी, पिण्डर, मंदाकिनी तथा भागीरथी) ये सभी अत्यन्त महत्वपूर्ण पुण्य स्थल/धाराएं हैं। इन धाराओं/स्थलों को हानि पहुँचाने वाली कोई भी छेड़-छाड़ हमें स्वीकार्य नहीं है। वर्तमान में धौली गंगा पर तपोवन-विष्णुगाड़, मंदाकिनी पर फाटा-बिऊग तथा सिंगौली-भटवारी, अलकनंदा पर विष्णु प्रयाग-पीपल कोटी तथा श्रीनगर परियोजना पर निर्माण कार्य भारी जन-विरोध, जिसमें लम्बे धरने, जेल-यात्रा (सुशीला भण्डारी, जगमोहन सिंह आदि), अनशन (जन-नेत्री उमाश्री भारती) शामिल रहे हैं, के बावजूद धड़ल्ले से चल रहा है। इस परियोजनाओं से उक्त प्रमुख धाराओं की अविरलता पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। आपकी सरकार इन पर तुरन्त रोक लगाने से तो रही, अभी दो सप्ताह पूर्व उसने अलकनंदा जी पर एक अन्य बड़ी जल-विद्युत परियोजना को ठीक बद्रीनाथ धाम के नीचे, सभी पर्यावरणीय तर्कों को नकारते हुए सीधे मंत्राणी जी (मा.जयन्ती नटराजन्) के व्यक्तिगत हस्तक्षेत्र द्वारा हरी झण्डी दे दी गई। यह सब सीधे-सीधे हमारी भावनाओं और गंगा माँ का, हमारी राष्ट्रीय पहचान का अपमान नहीं तो क्या है? आदि शंकराचार्य भगवत्पाद द्वारा प्रणीत मठाम्नाय महानुशासनम् के अनुसार अलकनंदा धारा ज्योतिष्पीठ का प्रमुखतम तीर्थ है। इसके साथ कोई छेड़-छाड़ हमें स्वीकार नहीं।
(ग) छः मास पूर्व 9 जुलाई 2011 के हमारे पत्र में (देखें परिशिष्ट-2) हमने जो माँग गंगाजी के महत्वपूर्ण भाग (नरौरा से प्रयाग तक) में न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए की थी उस पर आवश्यक निर्णय लेना तो दूर, न तो इस पर चर्चा के लिए प्राधिकरण की बैठक बुलाई गई और न ही हमारे पत्र का, उस पर भेजे स्मरण पत्रों का कोई उत्तर दिया गया। यहां तक कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भी कुछ भी स्पष्ट उत्तर न देकर बात टाल दी गई। प्रयाग का माघ मेला एकदम सिर पर है पर गंगाजी में प्रवाह के बारे में सरकार की नीति में आज भी कोई स्पष्टता नहीं। (देखें परिशिष्ट-3)
(घ) जलप्रदूषण तथा पर्यावरण संरक्षण के तथाकथित कई कानून होने तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सफेद हाथी तुल्य प्रदूषण नियंत्रण तंत्रों के बावजूद नगरीय एवं औद्योगिक अवजल धड़ल्ले से विभिन्न नालों द्वारा गंगा जी में निरंतर उड़ेला जा रहा है। आपके प्रदूषण-नियंत्रण एवं पर्यावरण-संरक्षण तंत्रों के अधिकारीगण इन विषयों में कितने संवेदनशील या कर्तव्यपरायण हैं यह तो इनकी पिछले कई दशकों की (जल-प्रदूषण बिल 1974 में पास हुआ था तो पर्यावरण संरक्षण बिल 1985 में) कार-गुजारियों से स्पष्ट है ही, पर हमारे इस विषय के पत्र पर (देखें परिशिष्ट-4) पूर्ण चुप्पी साध जाना, कोई उत्तर तक न देना, माँ गंगा और जनभावनाओं के प्रति उनकी अवहेलना-भरे भाव और निरंकुशता का भी प्रमाण है। विशेषतया धातु उद्योंगों, चमड़ा इकाइयों, कागज कारखानों, रासायनिक उद्योंगो आदि का अवजल अत्यंत विषाक्त तथा प्रदूषणकारी होता है। इनका गंगा जी में गिरना तुरन्त रोका जाना चाहिए।
(ङ) मातृसदन के गंगा-भक्त स्व. स्वामी निगमानंद जी की लम्बी तपस्या और उनके बलिदान के प्रति आपकी और आपकी सरकार की प्रतिक्रियाहीनता क्या आँखे खोल देने वाली नहीं?
(च) सरकारी तंत्र के गंगाजी के प्रति और हम सरीखे गंगाजी के श्रद्धालुओं के प्रति पूर्ण अवहेलना भरे भाव का एक अन्य नया प्रमाण आपकी सरकार की हमारे 20 नवम्बर 2011 के प्रस्ताव, प्रतिवेदन एवं मांग-पत्र (देखें परिशिष्ट- 5) पर जो 14 दिसम्बर 2011 को आपको भेज दिया गया था, कोई भी कार्यवाही या प्रतिक्रिया तक भी न होना है।
उरोक्त परिस्थितियों में हमारे पास आपकी सरकार, उसके तंत्र, उनकी गंगा-विरोधी नीतियों का खुला विरोध करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। हमारी संस्कृति में आत्मबल को, तपोबल को सबसे ऊपर माना गया – हमारे पास सत्ताबल या भीड़-बल भले न हों पर हमारी आस्था के आगे इन कमियों का कोई महत्व नहीं। तपस्या और बलिदान से तो हमारे पूर्वजों ने देवताओं के आसन हिला दिये थे- हम प्रयास करेंगे अपनी तपस्या से, बलिदान से (एक जीवन से नहीं, एक के बाद एक जीवन से जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये) आपकी आंखे खोलने, आपके तंत्र का आसन उलटने का।
हमने निश्चय किया है, संकल्प लिया है कि पुण्य सलिला, पतित पावनी माता गंगाजी की सेवा में, उनके हितों की रक्षा के लिये, मकर संक्रांति, माघ कृष्ण सप्तमी संवत् 2068 विक्रमी (तदनुसार रविवार, 15 जनवरी 2012 ई.) से मांग पूर्ति तक ज्योतिष्पीठ के प्रतिनिधि द्वारा निरंतर अनशन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देंगे (एक के बाद एक) देते रहेंगे। हमारी मांगें और कार्यक्रम की रूपरेखा साथ की सारणी-1 में दी गई है।
परमपूज्य गुरूदेव ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंनद सरस्वती जी महाराज गंगाजी की प्रमुख धाराओं की अविरलता को एवं सम्पूर्ण गंगाजी की निर्मलता को लेकर अत्यंत चिंतित हैं और हमारे प्रयासों में उनकी प्रेरणा, ऊर्जा और आशीर्वाद हमारे साथ हैं।
आपकी आंखें अब भी खुल जायें तो गंगा मां की आप पर कृपा होगी।
निवेदक
(अविमुक्तेश्वरानंन्दः सरस्वती ‘स्वामिश्रीः’)
सार्वभौम संयोजक गंगा-सेवा-अभियानम्
सारणी -1
हमारी चिंता के मुख्य कारण
1.गंगाजी को राष्ट्र-प्रतीक के अनुरुप महत्व, सम्मान, अतिविशिष्ट स्थान न दिया जाना।
2. गंगा-प्राधिकरण का दोषपूर्ण एवं लचर गठन, उसका पर्यावरण मंत्रालय के आधीन होना, पिछले तीन वर्षों में उसकी शून्य-निकट सक्रियता; गैर-सरकारी सदस्यों की अनदेखी, उनका निष्प्रभावी होना।
3. गंगाजी की विभिन्न धाराओं की अविरलता को नष्ट करने वाली बांध/बराज/सुरंग परियोजनाओं पर धड़ल्ले से चल रहे निर्माण कार्य। एक नई परियोजना को हाल ही में पर्यावरणीय हरी झंडी दिया जाना।
4. गंगाजी में न्यूनतम प्रवाह न बनाये रखा जाना, विशेषतया नरौरा से नीचे।
5. नगरीय तथा औद्योगिक अवजल उड़ेल रहे नालों पर नियंत्रण की दिशा में संतोषजनक पहल नहीं, विषाक्त रासायनिक अवजल पर भी नहीं।
6. सरकार की गंगाजी संबंधित मुद्दों पर संवेदनहीनता। जन-आंदोलनों, प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के पत्र, हमारे पत्रों के उत्तर तक नहीं।
7. पूज्य स्वामी निगमानंद जी की आहुति से सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन न होना।
हमारी तात्कालिक मांगे
1. पंचप्रयागों की निर्मात्री अलकनंदा गंगा, विष्णु-गंगा, नंदाकिनी गंगा और मंदाकिनी गंगा जी पर निर्माणाधीन सभी परियोजनाएं तत्काल बंद/निरस्त हों। भविष्य में भी राष्ट्रीयनदी (अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी की मूलधाराओं सहित गंगासागर तक की मूलधारा) पर अविरलता भंग करने वाली कोई परियोजना न हों।
2. नरौरा से प्रयाग तक हर बिंदु पर, हर समय सदैव 100 घनमीटर/सेकेंड से अधिक प्रवाह रहे। माघमेला, कुंभ तथा पर्व-स्नानों पर न्यूनतम 200 घनमीटर/सेकेंड प्रवाह रखा जाये।
3. गंगाजी के नाम पर ऋण लेकर विभिन्न प्रकार के नगर उन्नयन कार्यों पर धन लुटाने/बांटने पर रोक लगे, चल रहे कार्यों को तुरंत बंद किया जाये और उनकी गहन समीक्षा हो। समीक्षा परियोजनाओं द्वारा गंगाजी को होने वाले लाभ की दृष्टी से हो।
4. विषाक्त रसायनों से प्रदूषित अवजल गंगाजी में या उनमें गिरने वाले नदी-नालों में डालने वाले उद्योगों को गंगाजी से कम से कम 50 किमी. दूर हटाया जाये। सुनिश्चित हो कि उनका अवजल प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी रूप में गंगा जी में न जाए।
5. गंगाजी को संवैधानिक रूप से राष्ट्रीय-नदी घोषित करने, पदोचित सम्मान देने और प्रबंधन के लिये समुचित, सक्षम, सशक्त बिल संसद द्वारा पारित हो।
हमारा तात्कालिक कार्यक्रम
भारत प्रमुख स्वामी ज्ञानस्वरूप ‘सानन्द’ जी द्वारा
1. मकर संक्रांति 2068 वि. के पूर्वदिन (14 जनवरी 2012) को गंगा-सागर में तपस्या का संकल्प
2. मकर संक्रांति से माघपूर्णिमा (15 जनवरी से 07 फरवरी 2012) तक माघ मेला प्रयाग में अन्न त्याग
3. फाल्गुन माह भर (08 फरवरी से 08 मार्च 2012 ) मातृ सदन हरिद्वार में फल त्याग
4. चैत्र कृष्ण प्रतिपदा (09 मार्च 2012) से श्रीविद्यामठ, वाराणसी में जल त्याग
शरीर जाने पर अन्य गंगा-भक्त द्वारा तपस्यारम्भ.......लक्ष्य प्राप्ति तक यही क्रम........
श्री शंकराचार्य गंगा सेवा न्यास के तत्वावधान में पूज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा आरब्ध सार्वभौम गंगा-सेवा-अभियानम्
सार्वभौम संयोजक : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती – शिष्य प्रतिनिधि- पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज
भारत प्रमुख : स्वामी ज्ञानस्वरूप सानन्द (प्रो. जीडी अग्रवाल)
मुख्य कार्यालय – श्रीविद्यामठ, केदारघाट, वाराणसी – 221001 उ.प्र.)
दूरभाष – 0542-2450520, 2450362
मो. 09005485481 Email : gangaseva@gmail.com
Website: www.ganga-sevaa-abhiyaanam.org
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