इलाहाबाद। गंगा में बढ़ते प्रदूषण और जल स्तर में लगातार हो रही गिरावट के संदर्भ में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गंगा के दोनों किनारों के आस-पास पॉलीथीन उत्पादों पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने अपने निर्णय में गंगा बेसिन प्राधिकरण को निर्देश जारी करते हुए नदी के किनारे पॉलीथीन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने को कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. टंडन की पीठ ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सरकारों को गंगा में पर्याप्त जलस्तर सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही दोनों राज्य सरकारों को सचिव स्तरीय बातचीत के जरिए गंगा के जल स्तर और प्रदूषण सहित विभिन्न मुद्दे पर विचार-विमर्श कर ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।
न्यायालय ने इलाहाबाद और कौशाम्बी में गंगा एवं यमुना नदी में मशीन से किए जा रहे अवैध खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और अवैध खनन की शिकायतों को लेकर दोनों जिलों के जिलाधिकारियों से खनन संबंधित रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
इसी तरह उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद नगर निगम को गंगा नदी में शहर के गंदे पानी के प्रवाह को तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं। स्थानीय रसूलाबाद और दारागंज के विद्युत शवदाह गृहों के बंद होने के कारण पूछते हुए निगम को इस बारे में 21 मई तक अपना जबाब देने को कहा है। अदालत की अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
Sunday 14 November, 2010
गंगा का जल स्तर सुनिश्चित करे सरकार : उच्च न्यायालय
गंगा का जल स्तर सुनिश्चित करे सरकार : उच्च न्यायालय
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