इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तरप्रदेश सरकार को गंगा नदी के आसपास के इलाकों में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को लागू कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने को निर्देशित किया।
इस आशय का आदेश जारी करते हुए न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अरुण टंडन की एक खंड पीठ ने सरकार से प्रतिबंध को लागू कराने के लिए नियम बनाने और इस मामले पर 25 नवम्बर को होने वाली अगली सुनवार्इ पर अदालत को इस बारे में सूचित करने के लिए कहा।
अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवार्इ करते हुए यह आदेश पारित किया जिसमें गंगा नदी में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर अदालत से हस्तक्षेप करने की माँग की गई थी।
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